सरकार की Provident Fund स्कीम में इस समय 3 तरह के Fund अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. इनमें EPF, PPF और GPF शामिल हैं. GPF यानि जनरल प्रॉविडेंट फंड सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है.
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GPF रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है
यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है. क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 फीसदी तक GPF खाते में योगदान कर सकते हैं.
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GPF के अप्रैल से जून 2021 तक के इंट्रेस्ट रेट जारी
Finance Ministry ने GPF के अप्रैल से जून 2021 तक के इंट्रेस्ट रेट जारी कर दिए हैं. यह दर 7.1 प्रतिशत पर कायम रहेगी. इसके अलावा दूसरे Non-Government Provident Superannuation और Gratuity Fund का ब्याज भी नहीं छेड़ा गया है. जनवरी से मार्च का इंट्रेस्ट रेट भी यही था.
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रिटायरमेंट पर GPF खाते में जमा रकम मिलती है
टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय GPF खाते में जमा रकम का निश्चित हिस्सा मिल जाता है. उनके पास कुछ रकम पेंशन में देने का भी विकल्प होता है. जो उन्हें हर माह पेंशन के रूप में मिलती है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने GPF खाते का ब्याज 7.1 फीसदी कर दिया है.
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GPF खाते की रकम नॉमिनी को मिल जाती है
कर्मचारी GPF खाता खोलते वक्त परिवार के सदस्य को नॉमिनी (Nominee) बना सकता है. इससे खाताधारक के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो GPF खाते की रकम नॉमिनी को मिल जाती है.
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